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बृजेश, त्रिभुवन अदालत में हाजिर
ब्यूरो अमर उजाला/गाजीपुर
Updated Sat, 30 Jan 2016 11:51 PM IST
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भांवरकोल क्षेत्र के कुंडेसर चट्टी पर 24 वर्ष पूर्व तिहरे हत्याकांड के आरोपी बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट रूपेश रंजन की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान गवाह जगन्नाथ सिंह का बयान पूरा हो
गया। दूसरे गवाह मनोज कुमार राम की भी गवाही हुई। कोर्ट ने अगली 6 फरवरी की तय की है। पुलिस अधीक्षक से अन्य सभी गवाहों की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा है।
कुंडेसर चट्टी पर दो मई 1991 को रात नौ बजे अफजाल अंसारी के चुनावी काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। वह विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। इसमें कुंडेसर चट्टी के दूकानदार झिंगुरी साहू और सुरेंद्र राय और कमला सिंह की
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मौत हो गई थी। जगन्नाथ सिंह, दीनानाथ राय एवं रामेश्वर घायल हो गए थे। इस मामले की रिपोर्ट अताउर्रमान ने दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी गवाही हुई। मुकदमा अंतिम दौर में था कि जगन्नाथ
सिंह ने हाईकोर्ट से गवाहों को न्यायालय में तलब कर साक्ष्य लेने का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय ने मामले का विचारण त्वरित गति से करने और गवाही के समय आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। शनिवार
को सुनवाई के लिए आरोपी त्रिभुवन सिंह और बृजेश सिंह को सेंट्रल जेल वाराणसी से कड़ी सुरक्षा के बीच फास्ट ट्रैक कोर्ट रूपेश रंजन की अदालत में पेश किया गया। जगन्नाथ सिंह की गवाही पूरी होने के बाद पंचनामा के गवाह मनोज
कुमार राम की गवाही हुई। अन्य गवाहों की गवाही के लिए अदालत ने छह फरवरी की तिथि मुकर्रर की है। अदालत ने पीलीभीत से आए पुलिस अधिकारी और सेंट्रल जेल से आरोपी को लेकर आए वाराणसी के पुलिस अधिकारी को आदेश
दिया कि दोनों आरोपियों की अगली तिथि पर भी कोर्ट में उपस्थिति सुनश्चित करें। आरोपी त्रिभुवन और बृजेश सिंह की ओर से अदालत से हर गवाही के समय उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रार्थना अदालत से की थी। अदालत ने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को निर्देश दिया कि मामले के शेष सभी गवाहों को नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित करना सुनिश्चित कराएं।
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गया। दूसरे गवाह मनोज कुमार राम की भी गवाही हुई। कोर्ट ने अगली 6 फरवरी की तय की है। पुलिस अधीक्षक से अन्य सभी गवाहों की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा है।
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कुंडेसर चट्टी पर दो मई 1991 को रात नौ बजे अफजाल अंसारी के चुनावी काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। वह विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। इसमें कुंडेसर चट्टी के दूकानदार झिंगुरी साहू और सुरेंद्र राय और कमला सिंह की
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मौत हो गई थी। जगन्नाथ सिंह, दीनानाथ राय एवं रामेश्वर घायल हो गए थे। इस मामले की रिपोर्ट अताउर्रमान ने दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी गवाही हुई। मुकदमा अंतिम दौर में था कि जगन्नाथ
सिंह ने हाईकोर्ट से गवाहों को न्यायालय में तलब कर साक्ष्य लेने का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय ने मामले का विचारण त्वरित गति से करने और गवाही के समय आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। शनिवार
को सुनवाई के लिए आरोपी त्रिभुवन सिंह और बृजेश सिंह को सेंट्रल जेल वाराणसी से कड़ी सुरक्षा के बीच फास्ट ट्रैक कोर्ट रूपेश रंजन की अदालत में पेश किया गया। जगन्नाथ सिंह की गवाही पूरी होने के बाद पंचनामा के गवाह मनोज
कुमार राम की गवाही हुई। अन्य गवाहों की गवाही के लिए अदालत ने छह फरवरी की तिथि मुकर्रर की है। अदालत ने पीलीभीत से आए पुलिस अधिकारी और सेंट्रल जेल से आरोपी को लेकर आए वाराणसी के पुलिस अधिकारी को आदेश
दिया कि दोनों आरोपियों की अगली तिथि पर भी कोर्ट में उपस्थिति सुनश्चित करें। आरोपी त्रिभुवन और बृजेश सिंह की ओर से अदालत से हर गवाही के समय उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रार्थना अदालत से की थी। अदालत ने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को निर्देश दिया कि मामले के शेष सभी गवाहों को नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित करना सुनिश्चित कराएं।