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Ghazipur News: लेखपालों के हल्का निवास नियमों से प्रशासन अनभिज्ञ

Sat, 20 Dec 2025 12:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Dec 2025 12:08 AM IST
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Administration unaware of the light residence rules of accountants
गाजीपुर। जनपद की सेवराई तहसील में लेखपालों के अपने निर्धारित हल्का में अनिवार्य निवास से जुड़े नियमों को लेकर प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि तहसील स्तर से लेकर उपजिलाधिकारी स्तर तक इस विषय से संबंधित कोई स्पष्ट नियम या अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं।
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इस मामले को रेवतीपुर निवासी व आरटीआई एक्टिविस्ट विनय कुमार श्रीवास्तव ने उजागर किया है। उन्होंने पहले तहसील प्रशासन को लेखपालों के हल्का निवास से जुड़े नियमों के संबंध में अवगत कराया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद विनय कुमार श्रीवास्तव ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया। लेकिन आरटीआई के जवाब में तहसीलदार सेवराई द्वारा स्पष्ट किया गया कि लेखपालों के हल्का में अथवा हल्का से बाहर निवास से संबंधित कोई भी जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मामले को लेकर दायर प्रथम अपील में भी स्थिति जस की तस रही। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं उपजिलाधिकारी स्तर पर भी लेखपालों के निवास संबंधी नियमों अथवा अभिलेखों की कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। संवाद
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