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आठ को ही हुआ था कार्रवाई का निर्देश

Sun, 11 Sep 2022 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Sep 2022 11:27 PM IST
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Action was directed only on eight
वाराणसी पुलिस आयुक्त के न्यायालय ने घोसी सांसद अतुल राय के खिलाफ भेलूपुर थाने में दर्ज गैंगेस्टर के मामले में धारा 14 (1) के तहत आठ सितंबर को कार्रवाई का निर्देश दिया था।
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भेलूपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक रमाकांत दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम रविवार को भांवरकोल थाने पहुंची। इधर, नगर के सीओ सिटी गौरव और मुहम्मदाबाद तहसीलदार विजय प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बरेसर, मुहम्मदाबाद, करीमुद्दीनपुर एवं भांवरकोल पुलिस और राजस्व टीम पहुंची। दोपहर एक बजे से कार्रवाई शुरू हुई और सांसद अतुल राय की वीरपुर गांव के बहोरा, आमी, चकभागो, वाजिदपुर, सिमरिया और पलिया मौजे में 1.48 हेक्टेयर जमीन कुर्क कर ली गई। जमीन पर नोटिस बोर्ड लगाया गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि कोई इस जमीन पर छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्तार और उनके करीबियों की करोड़ों की संपत्ति हो चुकी कुर्क
गाजीपुर। शासन की कार्रवाई का डंडा संगठित अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ लगातार चल रहा है। आईएस 191 गैंग के लीड मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों की अब तक 65 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जबकि गैंग से संबंधित 109 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त कराया जा चुका है। यहीं नहीं मुख्तार अंसारी पर तकरीबन तीन दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की अब तक करीब 43 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
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