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Ghazipur News: बवाल और तोड़फोड़ के आरोपी गुंडा एक्ट में पाबंद

Sat, 20 Sep 2025 11:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Sep 2025 11:59 PM IST
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Accused of rioting and vandalism banned under Goonda Act
सुहवल। थाना क्षेत्र के सरैयां एवं कासिमपुर गांव के बीच करीब चार वर्ष पहले हुए बवाल और तोड़फोड़ के मामले में अारोपी रहे शातिर बदमाश धीरज बिंद को पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम गुंडा एक्ट के तहत पाबंद किया है। अब पुलिस शातिर को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है।सुहवल थाना के प्रभारी निरीक्षक राजनरायन ने बताया शातिर बदमाश धीरज बिंद पर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बीते 31 जनवरी 2020 की रात सरस्वती मूर्ति पंचायत भवन में रखने और नाटक के रिहर्सल को लेकर दोनों गांव के दो पक्षों के विवाद हुआ था।
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बहरहाल उस रात तो मामला शांत हो गया, लेकिन अगले दिन सुबह बवाल इतना बढ़ा कि दोनों गांव के लोग ईंट पत्थर ,लाठी डंडा लेकर लोग आपस में भिड़ गए थे। सूचना पर जिले से भारी संख्या में पुलिस पहुंची यह बवाल लगातार दो दिनों तक चला था। करीब एक महीने तक पीएसी, पुलिस फोर्स और अधिकारियों गांव में कैंप किया था। इस पूरे घटना क्रम का सूत्रधार धीरज बिंद था। शातिर के आपराधिक कृत्य को देखते पुलिस अधिकारियों के जरिए इसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने के लिए पत्रावली डीएम के यहां भेजी गई थी। जिलाधिकारी ने इसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने की पत्रावली पर अपनी मुहर लगाई। इसके बाद गुंडा एक्ट के तहत पाबंद किया गया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि बवाल के मुख्य सूत्रधार के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने के बाद गिरफ्तारी को लेकर दबिश जारी है। संवाद
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