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Ghazipur News: दूसरी संतान बेटी होने पर मिलेंगे 6 हजार रुपये
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गाजीपुर। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत दूसरी संतान होने पर भी आर्थिक लाभ दिया जाएगा। बशर्ते दूसरी संतान बेटी होनी चाहिए। दूसरी संतान बेटी होने पर 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। शहर समेत 16 ब्लॉकों में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से 4127 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। इन पर 4100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व 2800 सहायक की तैनाती है। 3 लाख 72 हजार 237 लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें धात्री व गर्भवती महिलाओं की संख्या 38 हजार 991 है। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे 1 लाख 53 हजार 489 हैं। गर्भवती व बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का संचालन किया जा रहा है। अब इसमें संशोधन करते हुए नए रूप में संचालित किया जा रहा है। अब तक योजना के तहत पहला बच्चा होने पर तीन किस्तों में पांच हजार रुपये की धनराशि दी जाती थी। लेकिन, अब दूसरी संतान बेटी होने पर 6 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है। जिले में अब तक 871 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं 5 हजार पहले बच्चे पर दो किस्त में मिलता है। 3 हजार की पहली किस्त गर्भावस्था के दौरान मिलती है। 2 हजार की दूसरी किस्त बच्चे के 14 सप्ताह के टीकाकरण के बाद दिया जाता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना -गाजीपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे सुरक्षित व स्वस्थ गर्भावस्था को बढ़ावा मिलता है। योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।
योजना की पात्रता -
- पारिवारिक आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम हो।
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं।
- महिला किसान जो सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हो।
- श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की महिला लाभार्थी।
- गर्भवती व स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा।
- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला।
- जो महिलाएं 40 प्रतिशत या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो।
- अनुसूचित जाति वर्ग की महिला।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिला।
- लाभार्थी का आधार कार्ड व बच्चे का टीकाकरण कार्ड होना जरूरी है।
गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए योजना को उच्चीकृत किया गया है। पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। - पवन कुमार यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना -गाजीपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे सुरक्षित व स्वस्थ गर्भावस्था को बढ़ावा मिलता है। योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।
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योजना की पात्रता -
- पारिवारिक आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम हो।
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं।
- महिला किसान जो सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हो।
- श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की महिला लाभार्थी।
- गर्भवती व स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा।
- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला।
- जो महिलाएं 40 प्रतिशत या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो।
- अनुसूचित जाति वर्ग की महिला।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिला।
- लाभार्थी का आधार कार्ड व बच्चे का टीकाकरण कार्ड होना जरूरी है।
गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए योजना को उच्चीकृत किया गया है। पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। - पवन कुमार यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी
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