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Ghazipur News: घर में मिले 49 गैस सिलेंडर, डिलीवरी मैन पर प्राथमिकी
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तारनपुर में डिलीवरीमैन के घर छापामारी के दौरान बरामद गैस सिलिंडर-संवाद
जंगीपुर थाना क्षेत्र के तारनपुर गांव में एक डिलीवरी मैन के घर से 49 घरेलू एलपीजी गैस सिलिंडर बरामद हुए हैं। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर की गई।
थानाध्यक्ष शिवमणि त्रिपाठी ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस के साथ बृहस्पतिवार देर शाम तारनपुर गांव निवासी सूर्य प्रताप यादव उर्फ अंकित यादव के घर पर छापेमारी की। जांच में 38 भरे और 11 खाली गैस सिलिंडर और एक बिक्री रजिस्टर बरामद हुआ।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह प्रतिमा इंडेन गैस सर्विस, मुगलानीचक और जंगीपुर इंडेन गैस सर्विस में डिलीवरीमैन है। उसके अनुसार, पिता की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर वह वितरण वाहन लेकर घर पहुंचा और सिलिंडर उतारकर इलाज के लिए चला गया। उसने अवैध भंडारण या बिक्री के आरोप से इन्कार किया।
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हालांकि, पूर्ति विभाग ने मौके की परिस्थितियों और बरामदगी के आधार पर इसे घरेलू गैस सिलिंडरों के अवैध भंडारण एवं वितरण नियमों का उल्लंघन माना। बरामद सिलिंडर जंगीपुर इंडेन गैस सर्विस के प्रबंधक की सुपुर्दगी में सौंप दिए गए।
थानाध्यक्ष ने बताया कि जिला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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थानाध्यक्ष शिवमणि त्रिपाठी ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस के साथ बृहस्पतिवार देर शाम तारनपुर गांव निवासी सूर्य प्रताप यादव उर्फ अंकित यादव के घर पर छापेमारी की। जांच में 38 भरे और 11 खाली गैस सिलिंडर और एक बिक्री रजिस्टर बरामद हुआ।
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पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह प्रतिमा इंडेन गैस सर्विस, मुगलानीचक और जंगीपुर इंडेन गैस सर्विस में डिलीवरीमैन है। उसके अनुसार, पिता की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर वह वितरण वाहन लेकर घर पहुंचा और सिलिंडर उतारकर इलाज के लिए चला गया। उसने अवैध भंडारण या बिक्री के आरोप से इन्कार किया।
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हालांकि, पूर्ति विभाग ने मौके की परिस्थितियों और बरामदगी के आधार पर इसे घरेलू गैस सिलिंडरों के अवैध भंडारण एवं वितरण नियमों का उल्लंघन माना। बरामद सिलिंडर जंगीपुर इंडेन गैस सर्विस के प्रबंधक की सुपुर्दगी में सौंप दिए गए।
थानाध्यक्ष ने बताया कि जिला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।