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अब पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को इलाज के लिए मिलेगा तीन हजार
Updated Wed, 11 Oct 2017 01:19 AM IST
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गाजीपुर। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार नई योजना के तहत चिकित्सा सुविधा योजना के तहत उनको वर्ष में एक बार चिकित्सा सुविधा के लिए तीन हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएगी, जिससे वह अपना या परिवार का इलाज करा सकें। बीमार अथवा चोट न लगने की दशा में श्रमिकों यह धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की इस सौगात के लिए निर्माण श्रमिकों की तरफ से श्रम विभाग में आवेदन किया जा रहा हैै। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में बोर्ड की तरफ से चिकित्सा सुविधा योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामान्य बीमारियों एवं चोट के लिए वर्ष में एक बार चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना है ताकि वह अपना इलाज करा सकें। योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को इकाई मानकर एकमुश्त धनराशि उनके बैंक खाते में बोर्ड की ओर से स्थानांतरित की जाएगी। यह धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक के कंप्यूटरीकृत ब्रांच के एकाउंट नंबर में स्थानांतरित की जाएगी। अगर पति-पत्नी दोनों पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, तो धनराशि पत्नी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। परिवार का आशय पति-पत्नी तथा अवयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्रियों से होगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित माता-पिता भी परिवार की परिभाषा में सम्मिलित होंगे। योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की ओर से वर्ष में एक बार लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी सूरज तिवारी ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को श्रम विभाग के क्षेत्रीय-जनपदीय कार्यालय अथवा तहसील स्तर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
प्रति) अगर पति-पत्नी दोनों पंजीकृत हैं तो पत्नी का एकाउंट नंबर तथा मोबाइल नंबर जो प्रचलित हो तथा जिस पर पंजीकृत निर्माण श्रमिक से संपर्क स्थापित किया जा सके।
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प्रति) अगर पति-पत्नी दोनों पंजीकृत हैं तो पत्नी का एकाउंट नंबर तथा मोबाइल नंबर जो प्रचलित हो तथा जिस पर पंजीकृत निर्माण श्रमिक से संपर्क स्थापित किया जा सके।
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