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Ghazipur News: जंगीपुर विधायक समेत 15 लोग दोषमुक्त

Fri, 20 Oct 2023 11:25 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Oct 2023 11:25 PM IST
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15 people including Jangipur MLA acquitted
गाजीपुुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अरविंद मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को विधायक जंगीपुर डॉ. वीरेंद्र यादव सहित 15 लोगों को दोषमुक्त कर दिया है।
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16 फरवरी 2017 को विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव , राजेंद्र यादव, विजय यादव, चंद्रभान गुप्ता, विक्रम यादव, राधेमुनि यादव, बाड़ू यादव, कंजय उर्फ संजय यादव, संजय वर्मा, लालजी गुप्ता, मोहन यादव, विवेक वर्मा, विमल वर्मा,नरेंद्र यादव व राजेंद्र यादव गाजीपुर मऊ रोड को नारेबाजी करते हुए जाम कर दिया था। उपनिरीक्षक मायापति पांडेय द्वारा अनुमति पत्र मांगा गया, जिसे दिखाने में विफल रहे। इसपर उपनिरीक्षक मायापति पांडेय की सूचना पर सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया।
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जहां पर विचारण करते हुए पांच जून 2023 को सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए 15 दिन की साधारण कारावास व प्रत्येक पर 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था, जिसके विरुद्ध आरोपियों ने इस आदेश के विरुद्ध अपील जिला जज के न्यायालय में 14 जून को की थी। जहां से उनकी अपील को एमपी-एमएलए न्यायाधीश अरविंद मिश्र की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया गया। बहस होने के बाद न्यायालय ने आरोपियों की अपील स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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