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निजी अस्पताल व तीन अल्ट्रासाउंड केंद्रों को नोटिस जारी
Updated Fri, 20 Apr 2018 10:44 PM IST
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गाजीपुर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक निजी अस्पताल सहित तीन अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण नहीं देने पर सीज करने के साथ निरस्त करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
एसीएमओ और नोडल अधिकारी डॉ. आरके सिन्हा ने कुछ दिन पूर्व दिलदारनगर थाना क्षेत्र के स्टेशन और बाजार स्थित अल्ट्रासाउंड और निजी अस्पतालों की जांच की थी। इस दौरान तीनों अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर रेडियोलॉजिस्ट के बिना ही केंद्र का संचालन जारी थी। साथ ही निजी अस्पताल संचालक द्वारा पंजीकरण का कागज भी नहीं दिखा गया था। इसके बाद नोडल अधिकारी ने निजी अस्पताल सहित तीनों अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों को नोटिस जारी करने का निर्देश कर्मचारियों को दिया था। नोडल अधिकारी के निर्देश पर एक निजी अस्पताल सहित तीन अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। नोडल अधिकारी और एसीएमओ डॉ. आरके सिन्हा ने बताया कि नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर निर्धारित समय के अंदर स्पष्टीकरण नहीं मिलते हैं तो इनके खिलाफ निरस्तीकरण और सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
एसीएमओ और नोडल अधिकारी डॉ. आरके सिन्हा ने कुछ दिन पूर्व दिलदारनगर थाना क्षेत्र के स्टेशन और बाजार स्थित अल्ट्रासाउंड और निजी अस्पतालों की जांच की थी। इस दौरान तीनों अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर रेडियोलॉजिस्ट के बिना ही केंद्र का संचालन जारी थी। साथ ही निजी अस्पताल संचालक द्वारा पंजीकरण का कागज भी नहीं दिखा गया था। इसके बाद नोडल अधिकारी ने निजी अस्पताल सहित तीनों अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों को नोटिस जारी करने का निर्देश कर्मचारियों को दिया था। नोडल अधिकारी के निर्देश पर एक निजी अस्पताल सहित तीन अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। नोडल अधिकारी और एसीएमओ डॉ. आरके सिन्हा ने बताया कि नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर निर्धारित समय के अंदर स्पष्टीकरण नहीं मिलते हैं तो इनके खिलाफ निरस्तीकरण और सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
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