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Ghazipur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए आए 1100 आवेदन
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गाजीपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अब तक 1100 आवेदन आए हैं। ब्लॉक स्तर पर आवेदन-पत्रों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग का दावा है कि सत्यापन का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा।
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन की ओर से समाज कल्याण विभाग को 788 सामूहिक शादियों के आयोजन का लक्ष्य दिया गया है। सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद नवंबर में शुभ मुहूर्त में सामूहिक शादियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस बार सामूहिक विवाह का बजट बढ़ा दिया गया है। पहले 51 हजार रुपये बजट निर्धारित था। अब इसे एक लाख रुपये कर दिया गया है। कन्या के खाते में 60 हजार, आयोजन पर 15 हजार खर्च होंगे। 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाएंगे। साथ ही तीन लाख वार्षिक आय वाले भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक लग्न न होने के कारण सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं हो पा रहा था। लेकिन, नवंबर में खरमास खत्म हो जाएगा। वैवाहिक आयोजन के लिए शुभ मुहूर्त होने पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए करीब 1100 आवेदन आए हैं। सत्यापन का कार्य चल रहा है। नवंबर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।
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योजना के लिए पात्रता
- आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष हो।
- सामूहिक विवाह में न्यूनतम 10 जोड़ों का भाग लेना अनिवार्य है।
- निराश्रित युवती, विधवा की पुत्री व दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता।
आवश्यक दस्तावेज -
- वर-वधू का आधार कार्ड
- कन्या के परिवार का आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- वर-वधु की तस्वीर
- मोबाइल फोन नंबर
- बैंक खाते का विवरण
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चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन की ओर से समाज कल्याण विभाग को 788 सामूहिक शादियों के आयोजन का लक्ष्य दिया गया है। सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद नवंबर में शुभ मुहूर्त में सामूहिक शादियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस बार सामूहिक विवाह का बजट बढ़ा दिया गया है। पहले 51 हजार रुपये बजट निर्धारित था। अब इसे एक लाख रुपये कर दिया गया है। कन्या के खाते में 60 हजार, आयोजन पर 15 हजार खर्च होंगे। 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाएंगे। साथ ही तीन लाख वार्षिक आय वाले भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक लग्न न होने के कारण सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं हो पा रहा था। लेकिन, नवंबर में खरमास खत्म हो जाएगा। वैवाहिक आयोजन के लिए शुभ मुहूर्त होने पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए करीब 1100 आवेदन आए हैं। सत्यापन का कार्य चल रहा है। नवंबर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।
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योजना के लिए पात्रता
- आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष हो।
- सामूहिक विवाह में न्यूनतम 10 जोड़ों का भाग लेना अनिवार्य है।
- निराश्रित युवती, विधवा की पुत्री व दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता।
आवश्यक दस्तावेज -
- वर-वधू का आधार कार्ड
- कन्या के परिवार का आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- वर-वधु की तस्वीर
- मोबाइल फोन नंबर
- बैंक खाते का विवरण