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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   10 years imprisonment to Mukhtar Ansari in Kapildev Singh murder case, fine of Rs 5 lakh

Mukhtar Ansari: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना भी लगा

Fri, 27 Oct 2023 03:49 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर Published by: किरन रौतेला Updated Fri, 27 Oct 2023 03:49 PM IST
सार

मुख्तार अंसारी को करंडा मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुना दी है। मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगा है। दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगा है।

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10 years imprisonment to Mukhtar Ansari in Kapildev Singh murder case, fine of Rs 5 lakh
मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुना दी है। मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगा है। दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगा है।

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बता दें कि गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।
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यह भी पढ़ें- Varanasi News: पुलिस कमिश्नर वाराणसी के जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना, क्या है पूरा मामला?
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10 years imprisonment to Mukhtar Ansari in Kapildev Singh murder case, fine of Rs 5 lakh
माफिया मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा - फोटो : अमर उजाला।

क्या है करंडा मामला?
2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। सात अक्तूबर को मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सोनू यादव का बयान दर्ज हुआ था। इसके बाद बहस के लिए 11 अक्तूबर की तिथि तय की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी।
17 अक्तूबर को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव, मुख्तार अंसारी एवं सोनू यादव के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना तर्क प्रस्तुत किया था। बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसले के लिए तिथि नियत की थी। न्यायालय ने 26 अक्तूबर, गुरुवार शाम चार बजे निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया। साथ ही सजा की बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए 27 अक्तूबर की तिथि तय की थी। 

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