फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghatampur News ›   " Vandalizing unopposed on all officers summoned to court

‘गुंडई निर्विरोध’ पर सभी अफसर कोर्ट में तलब

Sat, 23 Apr 2016 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर देहात।
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर देहात। Updated Sat, 23 Apr 2016 12:44 AM IST
विज्ञापन
" Vandalizing unopposed on all officers summoned to court
11 साल से न्याय के ‌ल‌िए भटक रही है पीड़‌िता - फोटो : Demo

कानपुर देहात। फरवरी में झींझक ब्लाक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुए भारी बवाल पर प्रभारी जिला जज देहात ने सपा के ब्लाक प्रमुख राजेंद्र यादव, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक,  प्रमुख सचिव (पंचायत), राज्य निर्वाचन आयोग, सहायक निर्वाचन अधिकारी झींझक व बीडीओ को तलब किया है।

विज्ञापन


इन सबको शुक्रवार को नोटिस जारी कर 12 मई को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस मामले को ‘अमर उजाला’ ने ‘गुंडई निर्विरोध’ शीर्षक से उठाया था और सीरीज चलाई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ‘अमर उजाला’ में प्रकाशित खबरों को बतौर सुबूत अदालत हाईकोर्ट में पेश किया था।
विज्ञापन


झींझक ब्लाक प्रमुख चुनाव में सपाइयों पर दबंगई का आरोप लगा था। सपा ने यहां राजेंद्र यादव को समर्थन दिया था जबकि रेनू शर्मा उनके विरोध में थीं। आरोप है कि रेनू शर्मा को नामांकन ही नहीं करने दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिवक्ता विजय नरायण सिंह सेंगर ने बताया कि रेनू शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ब्लाक प्रमुख चुनाव के नामांकन में हुई गड़बड़ियों की शिकायत की थी। याचिकाकर्ता रेनू ने आरोप लगाया था कि ब्लाक प्रमुख पद के प्रत्याशी राजेन्द्र यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रिवॉल्वर बंदूक और कट्टे लेकर नामांकन स्थल पर पर फायरिंग करते हुए उन्हें नामांकन नहीं करने दिया था।

इस घटना में धनंजय पांडेय एडवोकेट व रेनू शर्मा के पति विपिन कुमार शर्मा उर्फ बब्बन शर्मा को चोटें भी आई थीं। जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी याचिका के साथ दाखिल की गई है। अधिवक्ता ने बताया कि 73 निर्वाचित बीडीसी सदस्यों में से 38 बीडीसी सदस्यों ने न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि गुंडागर्दी, गोलीबारी के बीच उनको व रेनू शर्मा को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर देने के कारण वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए।


इस याचिका पर हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के प्रभारी जिला जज को सुनवाई करने का निर्देश दिया था। प्रभारी जिला जज नवीन कुमार श्रीवास्तव ने 19 अप्रैल को याचिका स्वीकारते हुए इस मामले में मौजूदा ब्लाक प्रमुख राजेंन्द्र यादव, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक , प्रमुख सचिव पंचायत, राज्य निर्वाचन आयोग, सहायक निर्वाचन अधिकारी और बीडीओ झींझक को 12 मई को अदालत के समक्ष आरोपों पर स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed