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Firozabad News: कांशीराम कॉलोनी में हुए हत्याकांड में 8 साल बाद आया फैसला, पति समेत तीनों आरोपी बरी
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फिरोजाबाद। थाना नारखी की कांशीराम कॉलोनी पचवान में 6 जून 2018 को हुई महिला रानी की मौत के चर्चित मामले में एडीजे कोर्ट ने मृतका के पति मनोज, देवर मनीष और ससुर नेत्रपाल को बरी कर दिया।
मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि शराब के नशे में धुत होकर पति, देवर और ससुर ने रानी को छत से नीचे फेंक दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो मृतका के दो छोटे बेटों और खुद वादी (मृतका के पिता) के बयानों ने केस की पूरी सच्चाई सामने रख दी। बेटों ने कोर्ट में बताया कि घटना के वक्त पिता व अन्य लोग काम पर थे और मां हैंडपंप से पानी लेकर आते समय सीढ़ी से फिसल गई थीं। मेडिकल रिपोर्ट में भी सिर में आई चोटों से मौत की पुष्टि हुई, जो गिरने की वजह से लगी थीं। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के दावों को कमजोर मानते हुए तीनों आरोपियों को बेगुनाह करार देकर बरी करने का आदेश सुनाया।
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मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि शराब के नशे में धुत होकर पति, देवर और ससुर ने रानी को छत से नीचे फेंक दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो मृतका के दो छोटे बेटों और खुद वादी (मृतका के पिता) के बयानों ने केस की पूरी सच्चाई सामने रख दी। बेटों ने कोर्ट में बताया कि घटना के वक्त पिता व अन्य लोग काम पर थे और मां हैंडपंप से पानी लेकर आते समय सीढ़ी से फिसल गई थीं। मेडिकल रिपोर्ट में भी सिर में आई चोटों से मौत की पुष्टि हुई, जो गिरने की वजह से लगी थीं। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के दावों को कमजोर मानते हुए तीनों आरोपियों को बेगुनाह करार देकर बरी करने का आदेश सुनाया।
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