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Firozabad News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Mon, 15 Sep 2025 07:39 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Mon, 15 Sep 2025 07:39 PM IST
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सांकेतिक
जसराना में 30 नवंबर 2019 को बरात में आए युवक की गोली मारकर हत्या का मामला
- दो दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद।
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के न्यायाधीश विमल वर्मा ने सोमवार को जसराना में छह साल पूर्व एक बरात में हुए हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी धीरा उर्फ धीरज और दीपक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा इसी मुकदमे में आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाई गईं कमला देवी और वीरपाल सिंह पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर उन्हें सात-सात दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
30 नवंबर 2019 को जसराना के नगला सुखी निवासी रामवीर सिंह अपने मामा के नाती पंकज की बारात में दारापुर रसैनी गए थे। वहां उनके बेटे जीतू, विकास और अन्य लोग कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान धीरा उर्फ धीरज और दीपक, जो दारापुर रसैनी के ही निवासी हैं, लाइसेंसी हथियार लेकर आए। उन्होंने जीतू और अंकित को गाली देते हुए धमकी दी और उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से जीतू और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। जीतू की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी।
पुलिस ने धीरा उर्फ धीरज और दीपक के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा, आयुध अधिनियम के तहत कमला देवी और वीरपाल सिंह पर भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने धीरा उर्फ धीरज और दीपक को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाई गईं कमला देवी और वीरपाल सिंह पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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- दो दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद।
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के न्यायाधीश विमल वर्मा ने सोमवार को जसराना में छह साल पूर्व एक बरात में हुए हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी धीरा उर्फ धीरज और दीपक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा इसी मुकदमे में आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाई गईं कमला देवी और वीरपाल सिंह पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर उन्हें सात-सात दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
30 नवंबर 2019 को जसराना के नगला सुखी निवासी रामवीर सिंह अपने मामा के नाती पंकज की बारात में दारापुर रसैनी गए थे। वहां उनके बेटे जीतू, विकास और अन्य लोग कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान धीरा उर्फ धीरज और दीपक, जो दारापुर रसैनी के ही निवासी हैं, लाइसेंसी हथियार लेकर आए। उन्होंने जीतू और अंकित को गाली देते हुए धमकी दी और उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से जीतू और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। जीतू की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी।
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पुलिस ने धीरा उर्फ धीरज और दीपक के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा, आयुध अधिनियम के तहत कमला देवी और वीरपाल सिंह पर भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने धीरा उर्फ धीरज और दीपक को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाई गईं कमला देवी और वीरपाल सिंह पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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