{"_id":"678c00fff00a30fc2b04498a","slug":"three-years-imprisonment-to-the-person-found-guilty-of-indecent-behavior-on-facebook-firozabad-news-c-169-1-sagr1021-141107-2025-01-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad News: फेसबुक से अभद्र व्यवहार करने के दोषी को तीन वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Firozabad News: फेसबुक से अभद्र व्यवहार करने के दोषी को तीन वर्ष का कारावास
Sun, 19 Jan 2025 12:59 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sun, 19 Jan 2025 12:59 AM IST
विज्ञापन
फिरोजाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी सिन्हा ने 5 वर्ष पुराने मामले में फेसबुक के माध्यम से अभद्र व्यवहार व गाली गलौज करने के दोषी को तीन वर्ष का कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
मामला थाना पचोखरा से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2020 में एक अप्रैल से 3 अप्रैल तक लगातार फेसबुक के माध्यम से पीड़िता और उसके परिजन को तरह-तरह से जान से मारने की धमकियां दी गई और अपशब्द और गालियां लिखकर भेजी गयीं। उक्त कृत्य से पीड़िता व परिजन काफी दुखी, परेशान व भयभीत हो गए। विपक्षी की रवि कुमार आर्य से फेसबुक आईडी होना बताई गई थी और उसे एसएसबी पीलीभीत में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात होना बताया गया था। पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत आगरा ज़िले के रवि कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी सिन्हा की न्यायालय में चला। न्यायाधीश मीनाक्षी सिन्हा ने रवि कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
मामला थाना पचोखरा से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2020 में एक अप्रैल से 3 अप्रैल तक लगातार फेसबुक के माध्यम से पीड़िता और उसके परिजन को तरह-तरह से जान से मारने की धमकियां दी गई और अपशब्द और गालियां लिखकर भेजी गयीं। उक्त कृत्य से पीड़िता व परिजन काफी दुखी, परेशान व भयभीत हो गए। विपक्षी की रवि कुमार आर्य से फेसबुक आईडी होना बताई गई थी और उसे एसएसबी पीलीभीत में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात होना बताया गया था। पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत आगरा ज़िले के रवि कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
विज्ञापन
मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी सिन्हा की न्यायालय में चला। न्यायाधीश मीनाक्षी सिन्हा ने रवि कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
विज्ञापन