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Firozabad News: कातिलाना हमले के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Tue, 05 Nov 2024 01:32 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 05 Nov 2024 01:32 AM IST
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Three years imprisonment to the accused of murderous attack
फिरोजाबाद। न्यायालय ने कातिलाना हमले के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। थाना नगला सिंघी में 2003 में जनपद मैनपुरी थाना बरनाहल के गांव निवासी अनिल कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह की अदालत में चला।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने बताया कि गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अनिल को हत्या के प्रयास का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 2000 रुपये अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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