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Firozabad News: तीन साल पुराने चोरी के मामले में दोषी को तीन साल का कारावास
Thu, 03 Apr 2025 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 03 Apr 2025 11:41 PM IST
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फिरोजाबाद। फिरोजाबाद अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद विनीत कुमार यादव ने तीन वर्ष पुराने नकाब लगाकर चोरी करने और माल बरामद होने के मामले में जितेंद्र को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास एवं 3500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का 3 वर्ष पुराना है वर्ष 2022 में दो अलग-अलग घटनाओं को दोषी जितेंद्र निवासी नगला किला शिकोहाबाद ने घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद विनीत कुमार यादव की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोनों मुकदमों में दोषी जितेंद्र को पर्याप्त साक्ष्य होने पर दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
किशोरी को ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने चार वर्ष पुराने मामले में अनुसूचित जाति की नाबालिग को ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष का कारावास एवं 39 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर साढ़े छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटना थाना उत्तर क्षेत्र की 30 अगस्त 2021 को दिन के 3:00 बजे की है। पीड़िता उम्र 13 वर्ष बाजार गई थी। पता चला कि उसे विकास कश्यप ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को ढूंढा। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में चला। न्यायालय में सात गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद विकास कश्यप को नाबालिग को ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई। न्यायालय ने अर्थदंड के आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया है।
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मजदूर की झुग्गी में लगी आग, जला सामान
फरिहा। थाना फरिहा के गांव केशपुरा के निकट भट्ठे में काम कर रहे मजदूर मुकेश कुमार गांव सुमराह थाना पुलवाह जिला महोबा की झुग्गी में शॉर्ट शर्किट से आग लग गई। जिसमें रखा राशन का सारा सामान व तीन हजार रुपये ओर मोबाइल फोन जल गए। झुग्गी में कोई नहीं था। आग की लपटों देखकर अब लोगों ने रेता डालकर आग पर काबू पाया। संवाद
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किशोरी को ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने चार वर्ष पुराने मामले में अनुसूचित जाति की नाबालिग को ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष का कारावास एवं 39 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर साढ़े छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटना थाना उत्तर क्षेत्र की 30 अगस्त 2021 को दिन के 3:00 बजे की है। पीड़िता उम्र 13 वर्ष बाजार गई थी। पता चला कि उसे विकास कश्यप ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को ढूंढा। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में चला। न्यायालय में सात गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद विकास कश्यप को नाबालिग को ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई। न्यायालय ने अर्थदंड के आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया है।
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मजदूर की झुग्गी में लगी आग, जला सामान
फरिहा। थाना फरिहा के गांव केशपुरा के निकट भट्ठे में काम कर रहे मजदूर मुकेश कुमार गांव सुमराह थाना पुलवाह जिला महोबा की झुग्गी में शॉर्ट शर्किट से आग लग गई। जिसमें रखा राशन का सारा सामान व तीन हजार रुपये ओर मोबाइल फोन जल गए। झुग्गी में कोई नहीं था। आग की लपटों देखकर अब लोगों ने रेता डालकर आग पर काबू पाया। संवाद