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Firozabad News: मारपीट के दोषी मां और दो बेटियों सहित तीन को कारावास

Sat, 19 Apr 2025 11:37 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 19 Apr 2025 11:37 PM IST
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Three persons including mother and two daughters found guilty of assault, imprisoned
सांकेतिक
फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद विनीत कुमार यादव ने दो वर्ष पुराने मामले में मारपीट, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मां एवं दो बेटियों को दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 1500 रुपये अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना जसराना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है 14 जून 2023 को अकबरपुर कुतुबपुर निवासी अनीता एवं देवकी पुत्री अमर सिंह एवं चंदा देवी पत्नी अमर सिंह पर आरोप था उन्होंने नगला शादी की बादाम श्री एवं उसकी बेटी के साथ पिटाई की और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। न्यायालय ने दोषियों पर आरोप लगाया जिन्होंने आरोप से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की। न्यायाधीश विनीत कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने और दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद मां एवं दोनों बेटियों को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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