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Firozabad News: तीन दोषियों को 17 वर्ष बाद किया गया दंडित
Mon, 24 Mar 2025 11:35 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Mon, 24 Mar 2025 11:35 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद विनीत कुमार यादव ने 17 वर्ष पुराने मामले में गड्ढों पर अवैध रूप से कब्जा करके चबूतरा बनाने वाले तीन लोगों को दोषी करार दिया है। मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 05 मार्च 2008 को गांव आमरी निवासी रविंद्र, नरेंद्र एवं हरेंद्र ने गड्ढों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके चबूतरा बना लिया था। जिसकी शिकायत गांव के ही देवेंद्र सिंह ने थाने पर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत तीनों दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश विनीत कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य व दोषियों की स्थिति एवं मुकदमा विचरण की अवधि को ध्यान में रखते हुए तीनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को पांच 500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत तीनों दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश विनीत कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य व दोषियों की स्थिति एवं मुकदमा विचरण की अवधि को ध्यान में रखते हुए तीनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को पांच 500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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