{"_id":"69c425b35278492161029ea2","slug":"three-accused-acquitted-in-15-year-old-theft-and-drug-trafficking-case-firozabad-news-c-169-1-mt11005-170866-2026-03-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad News: 15 साल पुराने चोरी व नशीला पदार्थ खिलाने के मामले में तीन आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Firozabad News: 15 साल पुराने चोरी व नशीला पदार्थ खिलाने के मामले में तीन आरोपी दोषमुक्त
Wed, 25 Mar 2026 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 25 Mar 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2011 के एक चोरी व नशीला पदार्थ खिलाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषमुक्त किया है।
मामला 2 मई 2011 का है। मछला देवी ने थाना मटसेना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनका ट्रैक्टर घर निर्माण का सामान लेने शिकोहाबाद जा रहा था। रास्ते में चालक पप्पू और लेबर रवि को किसी अज्ञात व्यक्ति ने नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और ट्रैक्टर, 10,500 रुपये नकद और मोबाइल फोन लूट लिए। पुलिस ने मामले में रामचरन निवासी- ग्राम गांछ, थाना नारखी और इनके बेटे मनोज के साथ अंकुल यादव निवासी दरिगपुर, थाना खैरगढ़ को आरोपी बनाते हुए मामले का खुलासा कर इनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस आरोपियों के पास से न तो चोरी गया ट्रैक्टर बरामद कर सकी और न ही लूटे गए रुपये या मोबाइल। विवेचना के दौरान आरोपियों की कोई कानूनी शिनाख्त नहीं कराई गई। पीड़ितों के शरीर में किसी भी विषैले या नशीले पदार्थ की मौजूदगी का कोई पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित नहीं किया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि परिस्थितियों और तथ्यों के विश्लेषण से आरोपियों की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है। अतः आरोपी दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं। संवाद
विज्ञापन
मामला 2 मई 2011 का है। मछला देवी ने थाना मटसेना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनका ट्रैक्टर घर निर्माण का सामान लेने शिकोहाबाद जा रहा था। रास्ते में चालक पप्पू और लेबर रवि को किसी अज्ञात व्यक्ति ने नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और ट्रैक्टर, 10,500 रुपये नकद और मोबाइल फोन लूट लिए। पुलिस ने मामले में रामचरन निवासी- ग्राम गांछ, थाना नारखी और इनके बेटे मनोज के साथ अंकुल यादव निवासी दरिगपुर, थाना खैरगढ़ को आरोपी बनाते हुए मामले का खुलासा कर इनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस आरोपियों के पास से न तो चोरी गया ट्रैक्टर बरामद कर सकी और न ही लूटे गए रुपये या मोबाइल। विवेचना के दौरान आरोपियों की कोई कानूनी शिनाख्त नहीं कराई गई। पीड़ितों के शरीर में किसी भी विषैले या नशीले पदार्थ की मौजूदगी का कोई पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित नहीं किया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि परिस्थितियों और तथ्यों के विश्लेषण से आरोपियों की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है। अतः आरोपी दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं। संवाद