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Firozabad News: स्मैक बेचने वाले को एक साल की जेल

Fri, 26 Dec 2025 01:47 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 26 Dec 2025 01:47 AM IST
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Smack seller gets one year jail
फिरोजाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट निमिषा गुप्ता की कोर्ट ने 21 साल पुराने मामले में आरोपी फरीदउद्दीन को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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12 जून 2004 को थाना लाइनपार पुलिस ने लेबर कॉलोनी मोड से फरीदउद्दीन को पकड़ा था, उसके पास से 10 पुड़िया स्मैक बरामद हुई थी। अदालत ने पुलिस के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए फरीदउद्दीन को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
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रंगदारी न देने पर युवक को गोली मारने के आरोपी को 3 साल की जेल
फिरोजाबाद। एडीजे प्रथम सुनील कुमार सिंह की कोर्ट ने अनिल उर्फ अल्ला को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 7 अगस्त 2014 का है। थाना उत्तर क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में नीरज कुशवाह अपने चाचा के नवनिर्मित मकान पर बैठा था। मुकदमे के अनुसार तभी अनिल उर्फ अल्ला निवासी जैन नगर, और उसका साथी सचिन तमंचे लेकर वहां पहुंचे और नीरज से 5 हजार रुपये की चौथ (रंगदारी) मांगी। इस दौरान उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। एक गोली नीरज के कूल्हे में लगी। अदालत में नीरज और उसके परिजन ने गवाही दी। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अनिल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। वहीं, इस हमले में अनिल के साथ शामिल मुख्य आरोपी सचिन, जिसे भीड़ ने मौके पर ही पकड़ लिया था, उसकी ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो गई।
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