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Firozabad News: बवाल के आरोपी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित छह साथी दोषमुक्त करार

Fri, 01 Aug 2025 07:03 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 01 Aug 2025 07:03 PM IST
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Six associates including the Congress district president accused of rioting declared innocent
सांकेतिक 
- अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट ने सुनाया फैसला, पुलिस न्यायालय में साबित नहीं कर सकी आरोप
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- 19 जून 2008 का था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित उनके पांच अन्य साथियों को न्यायालय ने 17 साल पहले अवैध कट्टीघर के विरोध में किए आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए बबाल, रोड जाम, पथराव के मुकदमे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण दोषमुक्त करार दिया है। सभी को बीस-बीस हजार के निची मुचलके, दो-दो जमानती सात-सात दिन के अंदर प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इससे सभी को बड़ी राहत मिली है।

मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र का 19 जून 2008 का है। थाना क्षेत्र के अन्तर्गत लालपुर मंडी के पीछे अवैध रूप से कट्टीघर का संचालन हो रहा था। कांग्रेस के वर्तमान जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव सहित क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा इसको हटाए जाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था। इस दौरान रोड जाम का भी प्रयास किया गया था। थाना रसूलपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी आरके सिंह के द्वारा इस मामले में ग्राम मोढ़ा के निवासी रामनिवास यादव, छोटा लालपुर थाना रसूलपुर के निवासी अरविंद, ऋषि, रमेशचंद्र, रामगढ़ के मोहम्मदपुर निवासी नंदकिशोर उर्फ करुआ, आसफाबाद निवासी चंद्रपाल के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के साथ उक्त छह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। यह मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजीव कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश के समक्ष पुलिस कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित अन्य पांच पर आरोप सिद्ध नहीं कर सकी। यही कारण रहा कि न्यायालय ने सभी को जानलेवा हमला, बवाल पथराव आदि में दोषमुक्त करार दिया है। धारा 437 ए के तहत सभी को बीस-बीस हजार के बंधपत्र देने के निर्देश दिए हैं।
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