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Firozabad News: किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को सात वर्ष की सजा

Fri, 19 Jul 2024 01:15 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 19 Jul 2024 01:15 AM IST
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Seven years' imprisonment to the man found guilty of attempting to rape a teenage girl
फिरोजाबाद। चार वर्ष पहले पचोखरा क्षेत्र के गांव की निवासी किशोरी को बहला फुसला कर दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सात वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।पचोखरा क्षेत्र के गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी आठ मई 2020 की सुबह पांच बजे खेत में शौच गई थी। इस दौरान गौरव, अपने भाई साैरव, मां रजनी देवी तथा साथी रिंकू आकाश, लाला, आकाश व विकास निवासीगण गांव बुर्ज अतिबल बरहन आगरा के साथ मिलकर बहला फुसला कर अगवा कर ले गए थे। किशोरी की मां ने आरोपियों के विरुद्ध थाना पचोखरा में प्राथमिकी लिखवाई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी के बयान के आधार पर गौरव के विरुद्ध उसे अगवा कर छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में न्यायालय में आरोप पत्र जमा किया गया था। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो अधिनियम) व एडीजे मुमताज अली के न्यायालय ने बृहस्पतिवार को युवक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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