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Firozabad News: डकैती कोर्ट ने लूट के दोषियों को सुनाई सजा
Tue, 16 Dec 2025 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Tue, 16 Dec 2025 11:16 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज एंटी डकैती न्यायालय सर्वेश कुमार पांडेय ने लूट के दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना दक्षिण क्षेत्र में 27 मार्च 2018 को अमित उर्फ ललित निवासी नगला भाऊ तथा वीरेंद्र निवासी गुंदाऊ ने दो राहगीरों के साथ लूट को अंजाम देने के साथ फायरिंग की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का सामान व नगदी बरामद की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश डीएए सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। मुकदमे के दौरान अमित व वीरेंद्र ने न्यायालय को जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र देने के साथ खुद को कम से कम सजा दिए जाने की गुहार न्यायालय के समक्ष लगाई। न्यायालय ने इकबाल के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए दोषी अमित को सात वर्ष आठ माह,तीन दिन एवं दूसरे दोषी वीरेंद्र को तीन वर्ष, नौ माह, नौ दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर ढाई-ढाई हजार का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना दक्षिण क्षेत्र में 27 मार्च 2018 को अमित उर्फ ललित निवासी नगला भाऊ तथा वीरेंद्र निवासी गुंदाऊ ने दो राहगीरों के साथ लूट को अंजाम देने के साथ फायरिंग की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का सामान व नगदी बरामद की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश डीएए सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। मुकदमे के दौरान अमित व वीरेंद्र ने न्यायालय को जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र देने के साथ खुद को कम से कम सजा दिए जाने की गुहार न्यायालय के समक्ष लगाई। न्यायालय ने इकबाल के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए दोषी अमित को सात वर्ष आठ माह,तीन दिन एवं दूसरे दोषी वीरेंद्र को तीन वर्ष, नौ माह, नौ दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर ढाई-ढाई हजार का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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