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नई राजस्व संहिता से त्वरित और सुलभ न्याय मिलेगा

Thu, 11 Feb 2016 10:08 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला फीरोजाबाद
ब्यूरो,अमर उजाला फीरोजाबाद Updated Thu, 11 Feb 2016 10:08 PM IST
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Quick and accessible from the new revenue code will get justice
प्रदेश सरकार ने आमजन को त्वरित व सुलभ न्याय दिलाने को नई राजस्व संहिता लागू की है। प्रदेश में  शुभारंभ होने के साथ जिले में डीएम निधि केसरवानी ने इसकी शुरूआत की। राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ स्टाफ को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।
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 कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीएम निधि केसरवानी ने कहा शासन की ओर से 39 एक्ट को समाप्त कर नई राजस्व संहिता को लागू किया है। जिसमें 16 अध्याय व 234 धाराएं समाहित की गई हैं। उन्होंने कहा कि नई राजस्व संहिता का प्रादुर्भाव समस्त राजस्व प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खामियों को दूर करके जनता को नई राजस्व संहिता का काफी लाभ मिलेगा। डीएम ने राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी अफसरों को भी कानून के दायरे में रहकर इस आचार संहिता का अध्ययन करके लागू करने की हिदायत दी। एडीएम कर्मेंद्र सिंह ने नई राजस्व संहिता के प्रमुख बिंदुओं को समझाया। खतौनी में सभी खातेदारों के हिस्से धारा 31 के तहत अंकित होंगे। भू राजस्व बकाया होने की दशा में धारा 36 के अंतर्गत नामांतरण नहीं होगा। डीएम निधि केसरवानी ने जिले की पांच तहसीलों में ही उत्कृष्चट कार्य करने वाले कर्मचारी शैलेंद्र शर्मा, अजीत कुमार उपाध्याय, राजेंद्र खन्ना, विजेंद्र गुप्ता, सुनील भटनागर, दिनेश सिंह, रमेश बाबू, केके पाठक, ओमप्रकाश,  शीलेंद्र शर्मा, लालता प्रसाद, अजय अहमद, भोगी लाल, दिलीप कुमार, कृपाल सिंह, कृष्णकांत कठेरिया, सुखवीर सिंह, जगदीश सिंह, मनोज कुमार, सुरेश चंद्र, उदयवीर सिंह, रामौतार, देवेंद्र सिंह, देवेश कुमार, दाता राम, यदवीर सिंह, रजनेश कुमार भगवान सिंह, सुनीता देवीं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।
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