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Firozabad News: निजी अस्पतालों को बोर्ड पर लिखना होगा पंजीकरण नंबर
Thu, 07 Nov 2024 12:26 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 07 Nov 2024 12:26 AM IST
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फिरोजाबाद। अवैध अस्पताल और क्लीनिक पर मरीजों की जान जाने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। मरीज अवैध और वैध अस्पतालों की आसानी से पहचान कर सकें, इसके लिए बोर्ड पर पंजीकरण नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निजी नर्सिंग होम व अस्पताल संचालकों को बोर्ड पर ही पंजीकरण नंबर व डॉक्टर का नाम लिखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई भी करने की तैयारी में है।
जिले के हर गली-मोहल्लों व चौक-चौराहों पर निजी क्लीनिक, अस्पताल या नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। आम लोगों को यह पता नहीं चल पाता है कि यह अस्पताल पंजीकरण है या नहीं, यहां कौन चिकित्सक बैठता है। इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाती है। आए दिन मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं।
बीते दिनों सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। टीम ने अवैध तरीके से संचालित 30 निजी क्लीनिक व नर्सिंग होम सील करा दिए। वहीं कुछ को पंजीकरण कराने तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की नोटिस दी है। अब सभी क्लीनिक, निजी नर्सिंग होम व अस्पताल संचालकों को निर्देश दिया गया है कि बोर्ड पर पंजीकरण नंबर व चिकित्सक का नाम अवश्य लिखवाएं।
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-नर्सिंग होम व क्लीनिक संचालकों को बोर्ड पर पंजीकरण नंबर व जिनके नाम पंजीकरण है उसका नाम लिखने का निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यदि ऐसा नहीं पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश का हर हाल में पालन कराया जाएगा।
डाॅ. केके वर्मा, एसीएमओ
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जिले के हर गली-मोहल्लों व चौक-चौराहों पर निजी क्लीनिक, अस्पताल या नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। आम लोगों को यह पता नहीं चल पाता है कि यह अस्पताल पंजीकरण है या नहीं, यहां कौन चिकित्सक बैठता है। इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाती है। आए दिन मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं।
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बीते दिनों सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। टीम ने अवैध तरीके से संचालित 30 निजी क्लीनिक व नर्सिंग होम सील करा दिए। वहीं कुछ को पंजीकरण कराने तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की नोटिस दी है। अब सभी क्लीनिक, निजी नर्सिंग होम व अस्पताल संचालकों को निर्देश दिया गया है कि बोर्ड पर पंजीकरण नंबर व चिकित्सक का नाम अवश्य लिखवाएं।
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-नर्सिंग होम व क्लीनिक संचालकों को बोर्ड पर पंजीकरण नंबर व जिनके नाम पंजीकरण है उसका नाम लिखने का निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यदि ऐसा नहीं पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश का हर हाल में पालन कराया जाएगा।
डाॅ. केके वर्मा, एसीएमओ