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Firozabad News: 21 साल में हत्यारोपी को नहीं तलाश पाई पुलिस, कोर्ट ने आरोपी किया भगोड़ा घोषित
Wed, 15 Jul 2026 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 15 Jul 2026 11:52 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
हत्यारोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी, कोर्ट सख्त
फिरोजाबाद। एडीजे एफटीसी-2 विमल वर्मा की कोर्ट ने शिकोहाबाद में वर्ष 2005 में हुए एक चर्चित हत्याकांड के मामले में करीब 21 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी लाला को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
हाथरस जिले के थाना चंदपा के ग्राम नगला बिहारी निवासी आरोपी लाला की लगातार अनुपस्थिति के कारण 4 अगस्त 2008 को उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। अदालत ने पाया कि मुख्य मुकदमे में गवाह रामवीर, उदयसिंह और तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर बृजमोहन सिंह वर्मा के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, और अब आरोपी की गिरफ्तारी पर ही आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के न आने और गिरफ्तारी की संभावना न दिखने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी कर पत्रावली को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही, एसएसपी फिरोजाबाद और एसपी हाथरस को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि शिकोहाबाद और चंदपा पुलिस के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर तत्काल अदालत में पेश किया जाए। संवाद
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फिरोजाबाद। एडीजे एफटीसी-2 विमल वर्मा की कोर्ट ने शिकोहाबाद में वर्ष 2005 में हुए एक चर्चित हत्याकांड के मामले में करीब 21 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी लाला को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
हाथरस जिले के थाना चंदपा के ग्राम नगला बिहारी निवासी आरोपी लाला की लगातार अनुपस्थिति के कारण 4 अगस्त 2008 को उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। अदालत ने पाया कि मुख्य मुकदमे में गवाह रामवीर, उदयसिंह और तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर बृजमोहन सिंह वर्मा के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, और अब आरोपी की गिरफ्तारी पर ही आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के न आने और गिरफ्तारी की संभावना न दिखने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी कर पत्रावली को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही, एसएसपी फिरोजाबाद और एसपी हाथरस को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि शिकोहाबाद और चंदपा पुलिस के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर तत्काल अदालत में पेश किया जाए। संवाद
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