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UP: 'मैं मर्जी से साथ गई...', कोर्ट में बोली पीड़िता- नहीं हुआ दुष्कर्म; पाॅक्सो के केस में आरोपी बरी

Wed, 01 Oct 2025 08:49 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: अरुन पाराशर Updated Wed, 01 Oct 2025 08:49 PM IST
सार

पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उसके घर वाले उसका विवाह किसी अधेड़ व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके कारण वह स्वयं स्वेच्छा से घर छोड़कर पहले मथुरा और फिर अकेले शिकोहाबाद चली गई थी।

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POCSO accused acquitted in kidnapping and rape case from court
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के आरोपों में निरुद्ध एक आरोपी को साक्ष्यों और पीड़िता के विरोधाभासी बयान के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि पीड़िता ने स्वयं अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिससे अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोप सिद्ध करने में विफल रहा।
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छोटेलाल उर्फ मायाराम निवासी नगला गुलाल, घिरोर, मैनपुरी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। किशोरी के पिता ने 25 अप्रैल 2023 को थाना जसराना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। छोटेलाल उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
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इधर खुद पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उसके घर वाले उसका विवाह किसी अधेड़ व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके कारण वह स्वयं स्वेच्छा से घर छोड़कर पहले मथुरा और फिर अकेले शिकोहाबाद चली गई थी। उसने स्वीकार किया कि बाद में वह अहमदाबाद गई और वहां उसकी मुलाकात छोटेलाल उर्फ मायाराम से हुई, जिसे वह पहले से जानती थी। 
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वे दोनों एक कमरा लेकर रहे, लेकिन पति-पत्नी के रूप में नहीं रहे। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि पीड़िता ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपों का समर्थन नहीं किया और चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन के आरोपों की पुष्टि नहीं करते , इसलिए अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को विधि अनुसार साबित करने में सक्षम नहीं रहा। इस आधार पर उसे बरी कर दिया गया।

छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोपी को मिली जमानत
एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट से एक 14 वर्षीय छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत मिल गई है। आरोपी बॉवी निवासी ग्राम पमारी, पचोखरा के खिलाफ 1 अगस्त 2024 को केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि 14 वर्षीय छात्रा का हाथ पकड़कर खींचा और यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने पाया कि आरोपित अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय द्वारा सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों में दिए गए दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए बॉबी की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। 

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