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Firozabad News: लापरवाही से वाहन चलाकर जान लेने के दोषी को एक साल की सजा
Mon, 05 Feb 2024 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Mon, 05 Feb 2024 11:34 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद डॉ. निधि यादव द्वितीय ने 25 वर्ष पुराने मामले में तेज व लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले चालक को एक वर्ष का कारावास एवं 5500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
मामला थाना नारखी क्षेत्र के वर्ष 1999 अक्तूबर माह का है। वादी की लड़की अंशू उसके भाई गंगाशरन के मकान के पास सड़क किनारे खड़ी थी। तब ग्राम गांगनी का अनिल कुमार लापरवाही से ट्रैक्टर चलाता हुआ आया और अंशू के टक्कर मार दी। इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद निधि यादव द्वितीय की न्यायालय में की गई। न्यायालय ने आरोप लगाया जिसने आरोप से इनकार करते हुए विचारण की मांग की। न्यायालय में तमाम गवाहों की गवाही हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी हरेंद्र यादव ने की। न्यायाधीश ने अनिल कुमार को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास एवं 5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामला थाना नारखी क्षेत्र के वर्ष 1999 अक्तूबर माह का है। वादी की लड़की अंशू उसके भाई गंगाशरन के मकान के पास सड़क किनारे खड़ी थी। तब ग्राम गांगनी का अनिल कुमार लापरवाही से ट्रैक्टर चलाता हुआ आया और अंशू के टक्कर मार दी। इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद निधि यादव द्वितीय की न्यायालय में की गई। न्यायालय ने आरोप लगाया जिसने आरोप से इनकार करते हुए विचारण की मांग की। न्यायालय में तमाम गवाहों की गवाही हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी हरेंद्र यादव ने की। न्यायाधीश ने अनिल कुमार को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास एवं 5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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