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Firozabad News: हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 22 Sep 2024 12:21 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 22 Sep 2024 12:21 AM IST
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Murder convict sentenced to life imprisonment
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन राजीव सिंह ने दो वर्ष पूर्व हत्या के मामले में बंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 23 हजार रुपये अर्थदंड की सज़ा से दंडित किया है।
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घटनाक्रम थाना जसराना क्षेत्र ग्राम रावरी की तीन अप्रैल 2022 का है। वादी विजेंद्र सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट दर्ज में कहा शाम 6:15 बजे उसका भाई शिवम घर से दूसरे घर पर खाना लेकर जा रहा था। रास्ते में गांव के बंटू, राकेश, अंकित, श्रीकृष्ण ने घेरकर लाठी फरसा तथा अवैध हथियार से प्रहार किया तथा गोली मार दी। घटनास्थल पर विजेंद्र सिंह, मोहर सिंह पहुंच गए। ग्रामीणों को एकत्रित होते देख विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। ग्रामीणों के सहयोग से घायल को उपचार को जिला अस्पताल ले गए।
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हालत गंभीर होने के कारण आगरा रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मामला शेषन को सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तीन राजीव सिंह के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में आठ गवाहों की पेशी हुई। न्यायालय ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद बंटू को दोषी करार करते हुए खुले न्यायालय में सज़ा सुनाई। जबकि अन्य को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।
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