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Firozabad News: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आखिर सांस तक कैद की सजा
Thu, 30 Oct 2025 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 30 Oct 2025 11:52 PM IST
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फिरोजाबाद। एडीजे विशेष पॉक्सो मुमताज अली की कोर्ट ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आखिर सांस तक जेल (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र की बच्ची के साथ यह वारदात उसकी मां के रिश्तेदार एवं कथित प्रेमी सुहेल उर्फ छोटू ने 6 जुलाई 2025 को की थी। पुलिस ने 7 जुलाई की रात सुहेल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। रिकॉर्ड 30 दिन में चार्जशीट दाखिल कर कड़ी पैरवी करते हुए रिकॉर्ड साढ़े तीन माह के भीतर सजा कराई है।
एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि रामगढ़ इलाके की मासूम बच्ची के साथ यह घटना 6 जुलाई 2025 की है। बच्ची के पिता ने केस दर्ज कराया था, जिसमें अपने पड़ोसी सुहेल उर्फ छोटू पर आरोप लगाया था। बच्ची के पिता का आरोप था कि उनके पड़ोस में उनकी पत्नी का दूर का रिश्तेदार सुहेल उर्फ छोटू किराए पर रहता था। भरोसे का फायदा उठाकर सुहेल ने 6 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया।
कोर्ट में बच्ची ने हिम्मत दिखाई और अपने साथ हुई वारदात के बारे में बयान दिया। इसके अलावा बच्ची के पिता ने भी मजबूती के साथ बयान दिए। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई।
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एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि रामगढ़ इलाके की मासूम बच्ची के साथ यह घटना 6 जुलाई 2025 की है। बच्ची के पिता ने केस दर्ज कराया था, जिसमें अपने पड़ोसी सुहेल उर्फ छोटू पर आरोप लगाया था। बच्ची के पिता का आरोप था कि उनके पड़ोस में उनकी पत्नी का दूर का रिश्तेदार सुहेल उर्फ छोटू किराए पर रहता था। भरोसे का फायदा उठाकर सुहेल ने 6 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया।
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कोर्ट में बच्ची ने हिम्मत दिखाई और अपने साथ हुई वारदात के बारे में बयान दिया। इसके अलावा बच्ची के पिता ने भी मजबूती के साथ बयान दिए। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई।
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