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Firozabad News: हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 20 Feb 2024 12:51 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 20 Feb 2024 12:51 AM IST
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Life imprisonment to two accused in murder case
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने सात वर्ष पुराने हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना उत्तर के कौशल्या नगर निवासी वीरसहाय के पुत्र श्रीकृष्णा को 22 मार्च 2017 को उसके ही मोहल्ले के दो किशोर ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को काॅलेज के पास से बरामद किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। दोषियों ने स्वयं को नाबालिग का दावा किया, लेकिन दोषियों की अच्छी सूझबूझ एवं परिपक्ता के कारण मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी एडीजीसी अरबेश कुमार शुक्ला ने करते हुए केस को साबित करने को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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