फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Life imprisonment to three accused of murder of young man

UP: दो सगे भाइयों सहित तीन को उम्रकैद की सजा, 25 साल पहले लाइसेंसी बंदूक से की थी युवक की हत्या

Sat, 15 Jun 2024 12:54 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 15 Jun 2024 12:54 PM IST
सार

फिरोजाबाद में 25 साल पहले हुई हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी अदा करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। 
 

विज्ञापन
Life imprisonment to three accused of murder of young man
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फिरोजाबाद जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने 25 वर्ष पूर्व लाइसेंसी बंदूक से युवक की हत्या के दोषी दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का तीनों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन


घटनाक्रम थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला तिलक नगर का 24 अक्तूबर 1999 का है। तिलक नगर निवासी स्वदेश उर्फ बड़े ने थाना उत्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके मकान में किराएदार रमेशचंद्र उपाध्याय से मकान एवं दुकान खाली कराने को लेकर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान वह गाली गलौज करने के साथ पड़ोस में रहने वाले सुशील मिश्रा, अनिल मिश्रा एवं मनोज मिश्रा को बुला लाया। सुशील मिश्रा ने लाइसेंसी रायफल एवं अनिल मिश्रा ने बंदूक व मनोज मिश्रा, रमेश चंद्र उपाध्याय के हाथ में तमंचे थे।
विज्ञापन


 

गोली लगने से छोटा भाई संदेश उर्फ छोटे जमीन पर गिर गया। उपचार को जिला अस्पताल ले गए। वहीं डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अभियोग दर्जकर मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। करीब 25 वर्ष पुराने मामला सुनवाई को जिला जज हरवीर सिंह के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में सुनवाई के दौरान नौ गवाहों की पेशी हुई।

 
विज्ञापन

जनपद न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संदेश उर्फ छोटे की हत्या में दोषी रमेशचंद्र उपाध्याय, अनिल मिश्रा, मनोज मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। एक आरोपी सुशील मिश्रा के फरार होने के कारण उसकी फाइल अलग की गई है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed