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छेड़छाड़ के दोषी को साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज द्वितीय और विशेष जज पास्को अधिनियम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ला में सात वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष छह माह कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विगत एक अप्रैल 2017 में थाना उत्तर एक मोहल्ला निवासी सात वर्षीय बालिका के साथ मोहल्ले के ही नाबालिग ने कपड़े उतारने के साथ गलत हरकत की थी। मामले में बालिका के परिजनों ने थाना उत्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया। विवेचना एसएसआई अनिल कुमार ने करते हुए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की।
अपर जिला जज द्वितीय व विशेष जज पास्को एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष और छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड बाल अपराची के संरक्षक द्वारा अदा नहीं करने पर अपचारी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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विगत एक अप्रैल 2017 में थाना उत्तर एक मोहल्ला निवासी सात वर्षीय बालिका के साथ मोहल्ले के ही नाबालिग ने कपड़े उतारने के साथ गलत हरकत की थी। मामले में बालिका के परिजनों ने थाना उत्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया। विवेचना एसएसआई अनिल कुमार ने करते हुए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की।
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अपर जिला जज द्वितीय व विशेष जज पास्को एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष और छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड बाल अपराची के संरक्षक द्वारा अदा नहीं करने पर अपचारी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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