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Firozabad News: नौ वर्ष पूर्व वृद्धा की हत्या के मामले में महिला सहित चार दोष मुक्त

Tue, 16 May 2023 12:04 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 16 May 2023 12:04 AM IST
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In the case of killing an old woman nine years ago, four acquitted, including a woman
नौ वर्ष पूर्व वृद्धा की हत्या के मामले में महिला सहित चार दोष मुक्त
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सात नवंबर 2014 को जमीन की खातिर वृद्धा की हत्या का दर्ज कराया था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र की बघेल कालोनी में नौ वर्ष पूर्व हुई वृद्धा की हत्या में चार आरोपियों को अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने साक्ष्य के अभाव में निर्दोष घोषित किया है। उनको रिहा करने के आदेश दिए हैं।

थाना उत्तर क्षेत्र में सात नवंबर 2014 को जमीन की खातिर वृद्धा की हत्या किए जाने का मामला नीत प्रताप सिंह बघेल ने दर्ज कराया था। इस मामले में आगरा के एत्मादपुर निवासी लवकुश,बाबू,थाना रामगढ़ के रैपुरा निवासी राजकुमार एवं थाना उत्तर के नगला पानसहाय निवासी सुनीता पत्नी नवीन प्रताप सिंह को नामजद कराया था। इस मामले में थाना पुलिस ने जांचकर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। आरोपियों की ओर से पैरवी करते हुए मोहम्मद शाहिद एडवोकेट ने बचाव करते हुए हत्या के साक्ष्य नहीं होने की बात को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से रखी। न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में उक्त चारों को दोषमुक्त करार दिया है। एक-एक लाख रुपए के दो-दो जमानती इसी धनराशि का निजी बंधपत्र इस आशय से दें ताकि इस मामले में यदि कोई अपील की जाती है तो वह उच्च न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
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