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Firozabad News: दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को तीन वर्ष का कारावास

Tue, 25 Mar 2025 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 25 Mar 2025 11:48 PM IST
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Husband gets three years imprisonment in dowry harassment case
फिरोजाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिनाक्षी सिन्हा 12 वर्ष पुराने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को तीन वर्ष का कारावास एवं 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना उत्तर क्षेत्र कौशल्या नगर निवासी रागिनी कटारा की शादी अरुण कटारा निवासी मुस्तफा कालोनी आगरा कैंट आगरा के साथ हुई थी। 17 फरवरी 2012 को हुई थी। शादी में काफी दहेज दिया गया था लेकिन उसके ससुरालजन मिले दहेज से खुश नहीं हुए और 40 लाख रुपये की मांग को लेकर तंग परेशान करते थे। घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत विवाहिता के पति अरुण व अन्य ससुरालजनों के विरुद्ध दाखिल किया। अन्य आरोपियों का मुकदमा पहले ही निस्तारित हो चुका है। मुकदमा की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिनाक्षी सिंन्हा की न्यायालय में की गई। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया। आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की। न्यायालय में गवाहों की गवाही हुई। न्यायाधीश ने दोषी पति का खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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