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Firozabad News: दहेज उत्पीड़न मामले में पति को मिली राहत
Wed, 05 Nov 2025 02:03 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 05 Nov 2025 02:03 AM IST
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फिरोजाबाद। एडीजे विशेष डकैती रमेश चंद की कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। आरोपी पति को दोषमुक्त करार दिया है।
अरुण कटारा निवासी मुस्तफा क्वार्टर, आगरा कैंट, आगरा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी के आरोप में दर्ज परिवाद में निचली अदालत ने 25 मार्च 2025 को दोषी ठहराया था। इसके खिलाफ अरुण ने ऊपरी अदालत में अपील दायर की थी। कोर्ट ने माना कि बिना विशिष्ट घटना के अभियुक्त को आपराधिक कार्यवाही में उत्पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इस आधार पर कोर्ट ने अरुण को दोषमुक्त करार दिया।
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अरुण कटारा निवासी मुस्तफा क्वार्टर, आगरा कैंट, आगरा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी के आरोप में दर्ज परिवाद में निचली अदालत ने 25 मार्च 2025 को दोषी ठहराया था। इसके खिलाफ अरुण ने ऊपरी अदालत में अपील दायर की थी। कोर्ट ने माना कि बिना विशिष्ट घटना के अभियुक्त को आपराधिक कार्यवाही में उत्पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इस आधार पर कोर्ट ने अरुण को दोषमुक्त करार दिया।
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