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Firozabad News: जानलेवा हमला पर दोषी पति को दस वर्ष का कारावास
Wed, 19 Mar 2025 12:33 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 19 Mar 2025 12:33 AM IST
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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पाण्डेय ने पांच वर्ष पुराने मामले में जानलेवा हमला करने के दोषी को दस वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटना थाना बसई मोहम्मद पुर क्षेत्र की है। नगला खना आलमपुर निवासी पिंकी सिंह ने 20 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी शिवानी को मंदिर के लिए ले गया और रास्ता जंगल में पिंकी सिंह ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और बटों से हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई तब पति फरार हो गया। विवाहिता को घायल अवस्था में लोगों की मदद से पुलिस अस्पताल ले गई, जहां उसका उपचार चला। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। न्यायाधीश सर्वेश कुमार पाण्डेय ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने के बाद खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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घटना थाना बसई मोहम्मद पुर क्षेत्र की है। नगला खना आलमपुर निवासी पिंकी सिंह ने 20 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी शिवानी को मंदिर के लिए ले गया और रास्ता जंगल में पिंकी सिंह ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और बटों से हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई तब पति फरार हो गया। विवाहिता को घायल अवस्था में लोगों की मदद से पुलिस अस्पताल ले गई, जहां उसका उपचार चला। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। न्यायाधीश सर्वेश कुमार पाण्डेय ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने के बाद खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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