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Firozabad News: दहेज हत्या में पति और ससुर को सात-सात वर्ष का कारावास
Fri, 11 Jul 2025 01:24 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 11 Jul 2025 01:24 AM IST
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फिरोजाबाद। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति और ससुर को दोषी पाया है। दोनों को सात-सात वर्ष की सजा और 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला नारखी थानाक्षेत्र में 2019 का है।
नारखी थाने में शांति देवी ने तहरीर दी थी कि अपनी बेटी रिंकी की शादी 11 जून 2019 को सोनू निवासी आतीपुर खैरिया थाना नारखी की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 27 अगस्त 2019 को बेटी की ससुराल में दहेज की खातिर हत्या कर दी गई। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश श्याम बाबू की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने मामले में प्रेम चंद्र उर्फ प्रेमपाल और सोनू उर्फ सोनपाल निवासीगण आतीपुर खैरिया, नारखी को दोषी पाया। दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास एवं 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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नारखी थाने में शांति देवी ने तहरीर दी थी कि अपनी बेटी रिंकी की शादी 11 जून 2019 को सोनू निवासी आतीपुर खैरिया थाना नारखी की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 27 अगस्त 2019 को बेटी की ससुराल में दहेज की खातिर हत्या कर दी गई। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश श्याम बाबू की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने मामले में प्रेम चंद्र उर्फ प्रेमपाल और सोनू उर्फ सोनपाल निवासीगण आतीपुर खैरिया, नारखी को दोषी पाया। दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास एवं 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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