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Firozabad News: जानलेवा हमला करने के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Sat, 24 Aug 2024 12:11 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 24 Aug 2024 12:11 AM IST
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Four years imprisonment to the person guilty of molesting a minor by entering the house
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पंचम नित्या पांडेय ने तीन वर्ष पुराने हत्या का प्रयास के मामले में दोषी को तीन वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना पचोखरा क्षेत्र का है। वर्ष 2021 में रिषी यादव निवासी चंद्रहंस थाना नगला खंगर फिरोजाबाद ने जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन पीड़ित की जान बच गई थी। घटना के संबंध में थाना पचोखरा में रिपोर्ट दर्ज कराई और विवेचक ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।
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मुकदमा सेशन के सुपुर्द हुआ और सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पंचम नित्या पांडेय की न्यायालय में की गई। न्यायालय ने दोषी के बयान तथा मुकदमे की समस्त कार्रवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद रिषी यादव को दोषी करार करते हुए खुल न्यायालय में सजा सुनाई।
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