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Firozabad News: छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा

Sun, 22 Sep 2024 12:20 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 22 Sep 2024 12:20 AM IST
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Four years imprisonment to man guilty of molestation
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने पांच वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार पांच सौ का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पीड़िता को आधी धनराशि देने के आदेश दिए हैं। मामला थाना फरिहा क्षेत्र का 19 फरवरी 2019 का है। थाना क्षेत्र का निवासी विवेक कुमार शर्मा वादी की नाबालिग बेटी को घर में झाड़ू लगवाने के बहाने बुलाकर ले गया था। घर मे बंदकर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंच गए। तब बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। मोहल्ले वालों की मदद से दोषी को पकड़कर थाने ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश ने सात गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है।
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चोरी के दोषी को साढ़े पांच वर्ष का कारावास व जुर्माना
फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद विनीत यादव ने चोरी के मामले में दोषी को 5 वर्ष 6 माह से अधिक की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नही करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना मटसेना क्षेत्र का वर्ष 2018 का है अनिल कुमार पुत्र ख्याली राम निवासी अरपुरा थाना रामगढ़ फिरोजाबाद को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि रात्र में घर के अंदर घुसकर फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी व अन्य सामान की चोरी की थी। पुलिस ने न्यायालय के समझ विवेचना उपरांत आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया। दोषी शुरू से ही जिला कारागार में निरुद्ध है। न्यायाधीश ने दोषी के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद अनिल कुमार को दोषी करार दिया।
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