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Firozabad News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को चार वर्ष 4 माह कारावास की सजा

Wed, 26 Jul 2023 11:15 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 26 Jul 2023 11:15 PM IST
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Four years and four months imprisonment to two gangster act convicts

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फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दस अर्चना प्रथम ने गैंगस्टर के दो आरोपियों को चार वर्ष चार माह की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा।

मामला थाना पचोखरा का है। रामगढ़ के ठारपूठा निवासी अनिल और मैनपुरी के किली बजरिया निवासी राहुल के विरुद्ध नौ अप्रैल 2019 को गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। दोनों आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। पुलिस के विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दस अर्चना प्रथम ने सुनवाई की। आरोपियों ने कहा कि वह गरीब है, उनका कोई पैरोकार नहीं है। काफी समय से जेल में निरुद्ध है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्यों व परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए चार वर्ष चार माह का कारावास की सजा सुनाई है।
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