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हंगामा और शोरशराबे के बीच कार्यकारिणी की बैठक में चार प्रस्ताव पास

Tue, 16 Nov 2021 11:54 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 11:54 PM IST
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Four resolutions passed in the executive meeting between the commotion and the noise
फिरोजाबाद ! नगर निगम के जीवाराम हॉल में कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हंगामा करते कार्यकारिणी सदस? - फोटो : FIROZABAD
फिरोजाबाद। हंगामे और शोरशराबे के बीच मंगलवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में चार प्रस्ताव पास हो गए। इस दौरान ककरऊ कोठी चौराहे पर वीरांगना झलकारीबाई द्वार के निर्माण, झालगोपालपुर नहर की सफाई समेत अन्य प्रस्तावों पर कार्यकारिणी सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी। बैठक में शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर पार्षदों के बीच टकराव हो गया। मेयर नूतन राठौर ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया।
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नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक जीवाराम हॉल में आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा ने नगर निगम के वार्ड संख्या 12 ककरऊ कोठी पर वीरागंना झलकारीबाई द्वार का निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुमानित लागत 19,95,000 रुपये से कराने का प्रस्ताव रखा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास न होने पर कार्यकारिणी के सदस्यों के हाथ उठाकर प्रस्ताव को पास कराया गया।
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फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना के अंतर्गत झालगोपालपुर से नंदपुर स्थित रॉ-वाटर पपिंग स्टेशन तक पानी पहुंचाने वाली जसराना नवीन नहर की सिल्ट सफाई के लिए जेसीबी एवं ट्रैक्टर किराए पर लगाए जाने के लिए करीब 19,11,600 रुपये का प्रस्ताव रखा गया। इसे भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक के दौरान पार्षदों ने सड़क, गलियों और पुलियों का निर्माण की मांग करते हुए कहा कि कई बार प्रस्ताव देने के साथ ही अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।
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शिक्षण संस्थाओं के आसपास नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद
अब शिक्षण संस्थाओं की सौ मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदार को नगर निगम से लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस धारक को केवल तंबाकू से बने उत्पाद बेचने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त वह किसी अन्य चीज को नहीं बेच सकता। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़े जाने पर पहली बार दो हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।

मच्छर जनित स्थितियां पैदा करने पर देना होगा जुर्माना
मच्छरों के प्रकोप और डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम अब प्लॉट स्वामियों के साथ पानी का भंडारण करने वालों शिकंजा सकेगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा जुर्माने की राशि भी तय की गई है। प्लॉट में जलभराव होने पर जिम्मेदारी प्लॉट स्वामी की होगी। वहीं घर के अंदर या आसपास जलभराव मिलने पर संबंधित के खिलाफ नोटिस जारी कर जुुर्माना वसूला जाएगा। अभी तक नगर निगम द्वारा केवल नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाती थी।
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