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Firozabad News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष की सजा

Wed, 28 Oct 2026 12:20 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 28 Oct 2026 12:20 AM IST
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Four convicts sentenced to two and a half years in prison under the Gangster Act
फिरोजाबाद। जनपद की अपर जिला एवं सत्र अदालत (एडीजे-8) के पीठासीन अधिकारी रमेशचन्द्र-2 ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने थाना लाइनपार में वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमे में आरोपी हिस्ट्रीशीटर पंचम सिंह निवासी गुदाऊ, थाना लाइनपार, रामसिंह निवासी गुदाऊ, थाना लाइनपार, सुनील कुमार और बबलू उर्फ अमित निवासी नई बस्ती प्रतापपुर, थाना शिकोहाबाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। ये चारों अभियुक्त पूर्व में दर्ज हत्या के एक मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। मुख्य अभियुक्त पंचम सिंह के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट सहित 15 मुकदमे दर्ज हैं। संवाद
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