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Firozabad News: चार्ज न देने पर सहायक अध्यापक निलंबित
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फिरोजाबाद। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालय अतुर्रा, शिकोहबाद में विद्यालय के चार्ज (प्रभार) के संबंध में चल रहे विवाद में अब सहायक अध्यापक विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर निलंबन के बाद बहाल हुई इंचार्ज प्रधानाध्यापिका भावना शर्मा को एसएमसी कैश बुक और स्टॉक पंजिका का चार्ज न देने और जांच में सहयोग न करने का गंभीर आरोप है। निलंबित सहायक अध्यापक को बीआरसी जसराना से संबद्ध किया गया है।
निलंबित इंचार्ज प्रधानाध्यापिका भावना शर्मा को पहले ही 22 अगस्त 2025 को निलंबित किया जा चुका था, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी शिकोहाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने शनिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आख्या भेजी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 4 अक्तूबर 2025 को शिक्षक विजय कुमार और भावना शर्मा को आमने-सामने पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन विजय कुमार ने उनके साथ बैठने और चार्ज देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सहायक अध्यापक विजय कुमार पर को निलंबित कर दिया गया।
मूल प्रधानाध्यापिका की पीड़ा
इधर, पहले से भावना शर्मा ने भी अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें अभी तक स्टॉक पंजिका और एसएमसी कैशबुक सहित संपूर्ण चार्ज नहीं दिलवाया गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि सम्पूर्ण चार्ज की मांग करने पर उन्हें पुनः निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने बीएसए से अनुरोध किया है कि उन्हें मूल विद्यालय में बहाल करने से पहले शिक्षक विजय यादव से पूर्ण चार्ज दिलवाया जाए।
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नए जांच अधिकारी नामित
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए सहायक अध्यापक विजय कुमार के मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, टूंडला ज्योति पाठक को नामित किया है। उन्हें 15 दिन के अंदर आरोप पत्र जारी करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान विजय कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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निलंबित इंचार्ज प्रधानाध्यापिका भावना शर्मा को पहले ही 22 अगस्त 2025 को निलंबित किया जा चुका था, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी शिकोहाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने शनिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आख्या भेजी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 4 अक्तूबर 2025 को शिक्षक विजय कुमार और भावना शर्मा को आमने-सामने पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन विजय कुमार ने उनके साथ बैठने और चार्ज देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सहायक अध्यापक विजय कुमार पर को निलंबित कर दिया गया।
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मूल प्रधानाध्यापिका की पीड़ा
इधर, पहले से भावना शर्मा ने भी अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें अभी तक स्टॉक पंजिका और एसएमसी कैशबुक सहित संपूर्ण चार्ज नहीं दिलवाया गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि सम्पूर्ण चार्ज की मांग करने पर उन्हें पुनः निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने बीएसए से अनुरोध किया है कि उन्हें मूल विद्यालय में बहाल करने से पहले शिक्षक विजय यादव से पूर्ण चार्ज दिलवाया जाए।
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नए जांच अधिकारी नामित
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए सहायक अध्यापक विजय कुमार के मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, टूंडला ज्योति पाठक को नामित किया है। उन्हें 15 दिन के अंदर आरोप पत्र जारी करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान विजय कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।