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फिरोजाबाद: जानलेवा हमले में दोषी पिता-पुत्र को दस-दस वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगा
Sat, 23 Apr 2022 12:02 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 23 Apr 2022 12:02 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
फिरोजाबाद के अपर जिला जज (द्वितीय) रामनरायन ने बारह वर्ष पूर्व थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम बोथरी में मिट्टी उठाने को लेकर हुए जानलेवा हमले में दोषी पिता-पुत्र को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। बारह-बारह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं देने पर तीन-तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला आठ फरवरी 2010 का है। सिरसागंज थाना क्षेत्र के बोथरी निवासी रामौतार ने पुलिस को तहरीर दी। कहा कि गांव निवासी मोहन लाल एवं एबरन सिंह से मिट्टी खोदने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान उग्र होकर मोहनलाल ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। इसमें वह घायल हो गया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में मोहन लाल एवं एबरन सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला के न्यायालय में पहुंचा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने दोषी पिता-पुत्र को सजा दिए जाने की दलील दी। जज ने पता-पुत्र को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष का कारावास और बारह-बारह हजार का अर्थदंड लगाया है।
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मामला आठ फरवरी 2010 का है। सिरसागंज थाना क्षेत्र के बोथरी निवासी रामौतार ने पुलिस को तहरीर दी। कहा कि गांव निवासी मोहन लाल एवं एबरन सिंह से मिट्टी खोदने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान उग्र होकर मोहनलाल ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। इसमें वह घायल हो गया था।
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पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में मोहन लाल एवं एबरन सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला के न्यायालय में पहुंचा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने दोषी पिता-पुत्र को सजा दिए जाने की दलील दी। जज ने पता-पुत्र को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष का कारावास और बारह-बारह हजार का अर्थदंड लगाया है।
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