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Firozabad News: कांग्रेस नेता हर्ष तिवारी की हत्या के मामले में देशदीपक दोषमुक्त

Fri, 07 Apr 2023 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 07 Apr 2023 11:59 PM IST
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Deshdeepak acquitted in the murder of Congress leader Harsh Tiwari
कांग्रेस नेता हर्ष तिवारी की हत्या के मामले में देशदीपक दोषमुक्त
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, दो आरोपियों को पूर्व में हो चुकी है सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 जितेंद्र सिंह ने 18 वर्ष पहले कांग्रेस नेता हर्ष कुमार तिवारी की हत्या के आरोपी देशदीपक यादव को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है। इस घटना में एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है जबकि दो आरोपियों को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है।
मामला थाना उत्तर से जुड़ा है। प्रशांत तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि 26 अगस्त 2005 को शाम 6 बजे अपने ट्रांसपोर्ट शिवनगर बैठा था उसी समय जलेसर रोड निवासी मुकेश गुप्ता, ऋषी गुप्ता, चानू सैनी और हनुमानगण निवासी देश दीपक यादव असलाहों से लैस होकर ट्रांसपोर्ट पर आए और बीस हजार रुपये की चौथ की मांग की। रुपये देने को मना किया तो मुझे खींचकर ले गए। शोर करने पर मेरे पिता हर्ष कुमार तिवारी, चाचा तथा अन्य लोग आ गए। उपरोक्त लोगों ने असलाहों से फायर किए। जिससे हर्ष कुमार तिवारी घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरांत मुकेश गुप्ता, चानू सैनी व ऋषी गुप्ता के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया जबकि देश दीपक गुप्ता को घटना में शामिल होना नहीं पाया गया।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 जितेंद्र सिंह की न्यायालय में की गयी। दौरान मुकदमा आरोपी मुकेश गुप्ता की मृत्यु हो गयी। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्षी द्वारा देश दीपक यादव को भी घटना में शामिल होना कहा गया जिससे न्यायालय ने धारा 319 सीआरपीसी के अन्तर्गत देश दीपक यादव को भी तलब किया और पत्रावली अलग कर चानू सैनी एवं ऋषि गुप्ता के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी।
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देश दीपक यादव के विरुद्व न्यायालय ने आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में सात गवाहों ने गवाही दी। बचाव पक्ष की ओर से अब्दुल सलाम एडवोकेट, सुधीर माहेश्वरी एवं नाहर सिंह यादव एडवोकेट ने पैरवी करते हुए उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश करते हुए कहा कि मात्र एक गवाह ने खिलाफ गवाही दी है जो काफी विरोधाभाषी है और घटना को साबित नहीं करता है। न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने आरोपी देश दीपक यादव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।
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