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Firozabad News: विवाहिता की हत्या में कोर्ट ने गवाहों को तलब किया
Thu, 26 Sep 2024 05:34 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 26 Sep 2024 05:34 AM IST
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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय सर्वेश कुमार पांडेय की न्यायालय में विचाराधीन पत्नी की हत्या कर भूसे में शव को छिपाने के आरोपी का मुकदमा विचाराधीन है। जिसमें सरकार की ओर से मृतका के परिजन तथा पुलिस के गवाहों की गवाही हो चुकी है और अन्य गवाहों को भी गवाही के लिए तलब किया गया है।
मामला थाना लाइनपार क्षेत्र का है। वादी ओमकार निवासी नगला मानसिंह थाना सिरसागंज फिरोजाबाद ने थाना लाइनपार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी भतीजी मलूकी उर्फ ममता की शादी पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू निवासी ठार कुमर बहादुर गुदांऊ थाना लाइनपार के साथ वर्ष 2005 की थी। आपसी कलह के कारण 20 अगस्त 2019 को उसके पति पुष्पेंद्र ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी और लाश को छिपाने के लिए भूसे में छिपा दिया और बाद में बाजरा के खेत में छिपा दिया।
पुलिस ने विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द हुआ और सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 में भेजा गया। आरोपी ने न्यायालय में कहा कि उसका कोई पैरोकार नहीं है और वह अपना कोई वकील भी नहीं कर सकता है। न्यायालय ने नियमानुसार सरकारी खर्चे पर वकील नियुक्त कराया जो आरोपी के मुकदमें की पैरवी कर रहा है। इसके साथ ही हत्या के मामले में अन्य गवाहों को भी न्यायालय में तलब किया गया है। जिससे जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सके।
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मामला थाना लाइनपार क्षेत्र का है। वादी ओमकार निवासी नगला मानसिंह थाना सिरसागंज फिरोजाबाद ने थाना लाइनपार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी भतीजी मलूकी उर्फ ममता की शादी पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू निवासी ठार कुमर बहादुर गुदांऊ थाना लाइनपार के साथ वर्ष 2005 की थी। आपसी कलह के कारण 20 अगस्त 2019 को उसके पति पुष्पेंद्र ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी और लाश को छिपाने के लिए भूसे में छिपा दिया और बाद में बाजरा के खेत में छिपा दिया।
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पुलिस ने विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द हुआ और सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 में भेजा गया। आरोपी ने न्यायालय में कहा कि उसका कोई पैरोकार नहीं है और वह अपना कोई वकील भी नहीं कर सकता है। न्यायालय ने नियमानुसार सरकारी खर्चे पर वकील नियुक्त कराया जो आरोपी के मुकदमें की पैरवी कर रहा है। इसके साथ ही हत्या के मामले में अन्य गवाहों को भी न्यायालय में तलब किया गया है। जिससे जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सके।
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