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Firozabad News: प्लॉट के विवाद में मारपीट के आरोपी बुजुर्ग को मिली कोर्ट से राहत

Thu, 30 Oct 2025 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Thu, 30 Oct 2025 11:51 PM IST
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Court grants relief to elderly man accused of assault over plot dispute
फिरोजाबाद। अरांव थाने में दर्ज प्लॉट विवाद से जुड़े मारपीट के एक मामले में आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग खूबे लाल की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे कोर्ट ने मंजूर किया है। वादी ने आरोप लगाया था कि खूबे लाल ने उसके ससुर राजपाल को लाठी से मारा, लेकिन कोर्ट ने पाया कि राजपाल का कोई मेडिकल प्रमाण उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा अभियुक्त की उम्र, कोई आपराधिक इतिहास न होना और यह एक क्रास केस (दोनों पक्षों को चोटें आई थीं) होने को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। संवाद
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मारपीट के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

फिरोजाबाद। थाना शिकोहाबाद में दर्ज छेड़छाड़ के विवाद के बाद हुई मारपीट के मामले में आरोपी उमेश कुमार और रोहित कुमार निवासी बछलई, शिकोहाबाद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अभियोजन की दलीलों से पाया कि यह अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। कोर्ट ने पाया कि चुटैल रवनीश के सिर की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। कोर्ट ने यह भी माना कि अभियुक्तों को रिहा करने पर वे गवाहों को डरा-धमका सकते हैं, इसलिए दोनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।
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नाली विवाद में मारपीट के पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर

फिरोजाबाद। अरांव थाने में दर्ज नाली विवाद के विवाद में मारपीट के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपी हरिओम, राजीव, लक्ष्मी, कुलदीप और भोजराज नगला भादौ, अरांव को अग्रिम जमानत दे दी। वादी मुकदमा संगीता ने आरोप लगाया था कि 14 जून 2025 को इन आरोपियों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और मोबाइल फोन तोड़ दिया। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों में पाया कि वादी को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, जिसका कोई मेडिकल प्रमाण उपलब्ध नहीं था। साथ ही यह मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा विचारणीय है और अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए सभी को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई। संवाद
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शादी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में महिला को जमानत

फिरोजाबाद। थाना लाइनपार में दर्ज शादी के नाम पर ठगी और बाद में रंगदारी (चौथ) मांगने के मामले में अभियुक्ता रानी कुमारी को सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है।


वादी पूनम ने यह केस दर्ज कराया था। आरोप था कि शादी के बाद दुल्हन जेवर लेकर फरार हो गई और बाद में आरोपियों ने 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी। कोर्ट ने आरोपी रानी कुमारी निवासी जसीडीह, देवधर, झारखंड को यह देखते हुए जमानत दी कि वह महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही इस मामले में उसके साथ के सभी सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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