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दहेज हत्या के आरोपी पति सहित चार को आजीवन कारावास की सजा
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज कोर्ट संख्या नौ जितेंद्र सिंह द्वितीय ने दहेज हत्या के आरोपी पति सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर सात-सात हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को देने के आदेश दिए हैं।
आगरा के थाना फतेहाबाद पलिया निवासी किरोड़ीलाल ने थाना उत्तर में छह नवंबर 2016 को तहरीर दी उसने बेटी राधा देवी का विवाह 16 अप्रैल 2016 को थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला कौशल्यानगर निवासी संतोष के साथ किया था। पिता का आरोप था कि ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने के कारण उसकी बेटी की पति संतोष, देवर सुभाष, सास विमला देवी, ससुर प्रताप सिंह ने हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज नवम जितेंद्र सिंह द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर हत्या के आरोपी पति संतोष, देवर सुभाष, ससुर प्रताप सिंह एवं सास विमला देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर सात-सात हजार का अर्थदंड लगाया है।
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आगरा के थाना फतेहाबाद पलिया निवासी किरोड़ीलाल ने थाना उत्तर में छह नवंबर 2016 को तहरीर दी उसने बेटी राधा देवी का विवाह 16 अप्रैल 2016 को थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला कौशल्यानगर निवासी संतोष के साथ किया था। पिता का आरोप था कि ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने के कारण उसकी बेटी की पति संतोष, देवर सुभाष, सास विमला देवी, ससुर प्रताप सिंह ने हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
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मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज नवम जितेंद्र सिंह द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर हत्या के आरोपी पति संतोष, देवर सुभाष, ससुर प्रताप सिंह एवं सास विमला देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर सात-सात हजार का अर्थदंड लगाया है।
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